फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित स्वीकृति

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय….


लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए…

मंत्रिपरिषद ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद-अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष-1984 में की गई थी। यह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट दिनांक 01 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है, जो सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलीटेक्निक परिसर में प्रदेश सरकार के अनुदान से संचालित हो रहा है। इस संस्थान का कोई अपना भवन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराए गए भवन परिसर को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है, जिसमें बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्थान में संचालित विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 350 छात्र/छात्रायें शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 250 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों रोजगार प्राप्त करते हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान परिसर को तत्काल खाली किए जाने के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा तहसील कोल के ग्राम रामपुर में गाटा सं0-452 रकबा 2.900 हे0 जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3 अन्य बंजर दर्ज है, को संस्थान के भवन निर्माण हेतु पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था, जिसका मूल्यांकन 6.96 करोड़ रुपये है।

राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-1068/एक-1-2019-रा0-1 दिनांक 06-01-2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि यदि प्रश्नगत भूमि की अपरिहार्य आवश्यकता हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि पुनर्ग्रहण करने हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा चिन्हित भूमि (2.900 हे0) के निःशुल्क हस्तान्तरण हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

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