खाद्य एवं रसद विभाग में छः माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन प्रत्येक सेवा में हड़ताल छः माह की अवधि के लिए निषिद्ध।खाद्य एवं रसद विभाग की सेवाओं के निष्पादन में आ रही कठिनाई एवं जन सामान्य को हो रही असुविधा के दृष्टिगत लिया गया निर्णय।

अजय सिंह

प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग कि सेवाओं के निष्पादन में आ रही कठिनाई एवं जन सामान्य को हो रही असुविधा के दृष्टिगत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन प्रत्येक सेवा में हड़ताल को छः माह की अवधि के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि यह निर्णय यू०पी० फूड एण्ड सिविल सप्लाइज ऑफिसर्स / इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा 11 जुलाई, 2022 से की जा रही हड़ताल /आन्दोलन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ आम जनमानस से जुड़ी खाद्यान्न क्रय /वितरण आदि समस्त सेवाएं प्रभावित होने के दृष्टिगत लिया गया है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मुख्य रूप से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न आदि का वितरण सतत चलने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के सी० एम०आर० सम्प्रदान की कार्यवाही गतिमान है और आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय की तैयारी भी प्रारंभ है।

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