ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना ऋण

अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत माटी कला एवं माटी शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों के विकास हेतु रू0 10 लाख के प्रोजेक्ट पर बैंकों से वित्तपोषण के इच्छुक लाभार्थियों/समूह/संख्या/समितियों/व्यक्तिगत लाभार्थी जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो उन्हें 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, सवाधि ऋण (पूंजीगत ऋण एवं कार्यशील पूंजी) बैंक ऋण के रूप में 5 वर्ष के लिए पात्र लाभार्थियों की ऋण पत्रावली चयन उपरांत बैंक में भेजकर वित्तपोषण कराया जाएगा, तदोपरांत परियोजना के पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी उपादान (अनुदान) के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। मार्जिनमनी उपादान (अनुदान) को छोड़कर शेष ऋण पर ब्याज उद्यमी द्वारा देय होगा। उन्होंने आगे बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो अपना आवेदन पत्र दिनांक 10 अगस्त 2020 तक किसी भी कार्यालय दिवस में पूर्वाहन 10ः00 बजे से अपराहन 5ः00 बजे तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सत्यवती सदन निकट बड़ी देवकाली मंदिर बेनीगंज रोड, अयोध्या में जमा कर सकते हैं। लाभार्थी को आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटो, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी इत्यादि देना होगा और अधिक जानकारी के लिए ए0के0 शर्मा प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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