प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अनुमन्य इण्टर्नशिप भत्ता 12,000 रु0 से बढ़ाकर 25,000 रु0 प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य रोटेटिंग इण्टर्नशिप के दौरान शासनादेश संख्या-16/71-4-2021-529/1990, दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा अनुमन्य इण्टर्नशिप भत्ता 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस/बी0डी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को रोटेटिंग इण्टर्नशिप करना अनिवार्य होता है। इण्टर्नशिप के दौरान छात्रों द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में रोगियों के उपचार में चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ इण्टर्न छात्रों द्वारा प्रतिदिन आपातकालीन, वॉर्ड, ओ0पी0डी0 एवं रात्रि ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।
प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/जिला चिकित्सालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण छात्रों को शासनादेश संख्या-2434/71-3-2010-529/90, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा रोटेटिंग इण्टर्नशिप के दौरान स्टाईपेण्ड भत्ता 7,500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य था। शासनादेश संख्या-16/71-4-2021-529/1990, दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा इसे 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किया गया।


