पश्चिम बंगाल सरकार को अपना डीजीपी नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नही दी

⚫सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परामर्श के बगैर पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की इजाजत देने से इंकार करते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

? जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई एंव जस्टिस बीवी नागरत्नम की पीठ ने हालांकि मुख्य मुद्दे, पुलिस सुधार पर राज्य सरकार के क्रियान्वयन आवेदन की मंजूरी दे दी। पीठ ने कहा, वह इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि इस मुद्दे ने कई वर्षों से दिन का उजाला नही देखा है।

?पीठ ने राज्य सरकार से कहा, हमने आपका आवेदन देखा है। आप उसी मुद्दे को उठा रहे है, जिसे आपने पहले भी उठाया था कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में यूपीएससी को कोई भूमिका नही होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी मंजूरी नही दे सकते।

?पीठ ने कहा, हम इस तरह की याचिका स्वीकार नही कर सकते। ऐसी अर्जियों पर हम अपना इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे है?

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