स्टार प्रचारकों की संख्या को 40 से घटाकर 30 हुई-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-77 में दिये गये प्राविधानों में  संशोधन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, नैतिक तथा सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली स्टार प्रचारकों की संख्या को 40 से घटाकर 30 एवं अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली स्टार प्रचारकों की संख्या को 20 से घटाकर 15 तथा स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय-सीमा को अधिसूचना के दिनांक से 07 दिनों के अन्दर के स्थान पर 10 दिनों के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।


2- आयोग द्वारा कोविड के नये एवं सक्रिय मामलों में कमी के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 20 फरवरी, 2022 को जारी निर्देश द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-77 में उल्लिखित स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या तथा स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय-सीमा को पुनसर््थापित ;त्मेजवतमद्ध कर दिया गया है अर्थात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 40 तथा अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 20 कर दी गई है। आयोग ने स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय-सीमा अधिसूचना की तारीख से 07 दिन की अवधि के भीतर भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
3-आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में हो रहे विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के पंचम, षष्ठम एवं सप्तम चरण हेतु अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची, यदि कोई हो, तो दिनांक 23.02.2022 (बुधवार) को सायं 5ः00 बजे तक आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

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