
लखनऊ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ सपना त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के लिए दिलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान के तहत नारी बंदी निकेतन के विरुद्ध महिलाओं के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन 17 सितंबर 2020 को अपराहन 1ः00 बजे से नारी बंदी निकेतन लखनऊ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा किया गया इस शिविर में सपना त्रिपाठी जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु नियुक्त रिसोर्स पर्सनल अधिवक्ता निखत अनवर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पैनल अधिवक्ता बलराम सिंह, अनूप कुमार सिंह, भावना डी0 सिंह द्वारा भाग लिया गया, नारी बंदी निकेतन की ओर से नयन तारा बनर्जी, अधीक्षक तथा ज्ञान लता पाल, डिप्टी जेलर कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा कार्यक्रम में आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किया गया।
सपना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा बंदिनियो को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में महिला बंदियों का किसी प्रकार का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए तथा इस संबंध में उनके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी जागरूक किया गया नेशनल प्रीजन मैनुअल 2016 का उल्लेख करते हुए कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया यह भी प्रस्ताव रखा गया कि राज्य में महिलाओं के लिए उनके परिवार के निकट बंदीगृह होना चाहिए ताकि उनके परिवार के सदस्य उनसे मुलाकात करने में असुविधा का अनुभव ना करें इस संदर्भ में प्रशासन स्तर पर बंदी गृह स्थापित किए जाने हेतु पत्राचार किया जाए।
महिला बंदियों के निरुद्धि के स्थान पर किसी पुरुष के आने की अनुमति नहीं होना चाहिए, महिला बंदियों की किसी प्रकार की तलाशी, पैरों की छाप, अंगूठे की निशानी, आदि की आवश्यकता होने पर यह कार्य महिला अधिकारी की उपस्थिति में होना चाहिए, कारागार में निरुद्ध महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए भी निर्देश दिए गए तथा बताया गया कि प्रशिक्षण महिला प्रशिक्षक के द्वारा ही होना चाहिए इसके अतिरिक्त उपस्थित रिसोर्स पर्सन निखत अनवर द्वारा इस शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों निशुल्क विधिक सहायता गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, जमानत का अधिकार, अपराध की प्रकृति आदि के संबंध में जानकारी दी गई तथा महिला बंदियों को निशुल्क परामर्श भी मौके पर दिया गया बंदी गृह में आने जाने वाले व्यक्तियों के थर्मल स्कैनिंग किए जाने के लिए एक थर्मल स्कैनर रखे जाने तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बंदिनीयों को परिसर में रखने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा अधीक्षक का नारी बंदी निकेतन लखनऊ को निर्देशित किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा महिला बंदियों में जलपान का वितरण भी किया गया।

























