‘उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’, ‘निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना’, ‘उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लाॅजिस्टिक्स नीति-2018’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी-

‘उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’, ‘निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना’, ‘उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लाॅजिस्टिक्स नीति-2018’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी-    

   मंत्रिपरिषद ने दिनांक 13 जुलाई, 2017 एवं दिनांक 27 फरवरी, 2018 के शासनादेशों द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-3.2.3, शासनादेश दिनांक 20 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के प्रस्तर-2.4.1 एवं प्रस्तर-7.1.1, एवं शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत ‘उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाॅजिस्टिक्स नीति-2018’ के प्रस्तर-3.2(1) एवं प्रस्तर-5 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।     इस निर्णय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 तथा निजी औद्योगिक पार्काें की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत निजी औद्योगिक पार्काें हेतु भूमि की सीमा घटाकर बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक तथा मध्यांचल तथा पश्चिमांचल (गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को सम्मिलित करते हुए) 30 एकड़ या उससे अधिक किया गया है। इसके अलावा, ‘उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाॅजिस्टिक्स नीति-2018’ के अन्तर्गत लाॅजिस्टिक्स पार्क की पात्रता सीमा 50 एकड़ से घटाकर 25 एकड़ की गयी है। इन संशोधनों से प्रदेश में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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