Saturday, February 14, 2026
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इकबाल मिर्ची की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

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नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि इकबाल मिर्ची ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इमारतों के स्वामित्व के बारे में गलत सूचना दी थी। ईडी ने आगे कहा कि, सक्षम प्राधिकारी ने राबिया हवेली, मरियम लॉज और सी व्यू को जब्त कर लिया है। सभी वर्ली मुंबई में स्थित हैं। इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये है। जेंसी ने कहा कि मिर्ची की मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू नामक संपत्तियों को कुर्क किया गया है।मिर्ची को मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली मामलों में वैश्विक आतंकवादी दाउद इब्राहिम का कथित रूप से दाहिना हाथ बताया जाता था।

गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई, ईडी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि मृत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मुंबई में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को तस्करों, विदेशी मुद्रा की हेरफेर करने वालों और मादक पदार्थों से संबंधित दो केन्द्रीय कानूनों के तहत कुर्क कर लिया गया है।

ईडी ने मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ ”सबूत एकत्रित” किये थे, जिनके आधार पर तस्करों एवं विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (सफेमा) और स्वापक नियंत्रण एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनीपीएस) अधिनियम ने नौ नवंबर को संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। सक्षम प्राधिकारण एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों पर निर्णय लेता है। ईडी ने एक बयान में कहा, ”आदेश के अनुसार उन संपत्तियों से संबंधित सभी हस्तांतरणों और लेन-देन को अमान्य घोषित किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है।”  

सक्षम प्राधिकारण एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों पर निर्णय लेता है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘आदेश के अनुसार उन संपत्तियों से संबंधित सभी हस्तांतरणों और लेन-देन को अमान्य घोषित किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार, इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है।