एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवं पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित। 

     मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवं पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।    स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर से सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा इस प्रमुख सुविधा के आंकलन एवं प्रोसेसिंग में आने वाली मुख्य समस्याओं का समान रूप से निस्तारण करने एवं निवेशकों को सुदृढ़ एवं सरलीकृत व्यवस्था के अधीन प्रश्नगत सुविधा का अविलम्ब वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।     प्रस्तावित स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत जारी नियमावली एवं नीति में वर्णित विभिन्न सेक्टर विशिष्ट नीतियों के अतिरिक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003/2012 पर समान रूप से लागू होंगे। इस स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक नियमावलियों में प्रक्रियात्मक संशोधनों हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम होंगे। इसी प्रकार यह स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर सभी अन्य नीतियों में समान रूप से लागू होंगे, जिनमें निवेशकों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।   ईज़ आॅफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से सम्बन्धित इकाइयों द्वारा एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम नोडल एजेन्सी/विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। सम्बन्धित संस्था/विभाग द्वारा एस0ओ0पी0 का पालन करते हुए संगत नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण/आंकलन कर प्रस्ताव राज्य कर विभाग को प्रेषित किया जाएगा। राज्य कर विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। इसके पश्चात सम्बन्धित विभाग सक्षम संस्तुतिकर्ता/स्वीकृतिकर्ता स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नेट एस0जी0एस0टी0 की स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित इकाई को वितरण हेतु राज्य कर विभाग को प्रेषित करेंगे, जो अपने बजट से स्वीकृत क्लेम की धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। जब तक वित्त विभाग द्वारा इस हेतु राज्य कर विभाग को बजट आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक प्रशासकीय विभाग द्वारा एस0जी0एस0टी0 क्लेम प्रतिपूर्ति अपने बजट से की जाती रहेगी।

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