जिलाधिकारी ने गुण्डों को किया जिला बदर

जिलाधिकारी ने 08 गुण्डों को किया जिला बदर एवं 04 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त।

प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रांं में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे 08 व्यक्तियों को जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना जेठवारा ग्राम नेवाड़ी के भल्लू पुत्र राम किशोर व अमित पुत्र मुन्ना, थाना उदयपुर ग्राम कटरिया के डब्बू सिंह उर्फ सुनील कुमार सिंह पुत्र दल बहादुर सिंह, बाबूलाल प्रजापति पुत्र कामता प्रसाद व शेरू उर्फ शेर बहादुर सिंह पुत्र रामशंकर सिंह, थाना कोतवाली कुण्डा ग्राम मौली के मेराज शाह पुत्र सलीम शाह, थाना नवाबगंज ग्राम भोरई का पुरवा (मद्दूपुर) के राजू पटेल पुत्र हीरालाल पटेल व लालजी पटेल पुत्र रामसुख पटेल को 06 माह के लिये जिला बदर किया है।

जिला बदर से मतलब वह प्रशासनिक कार्यवाही है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर दिया जाता है। यह कार्यवाही जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता हैं और ज्यादातर चुनाव के समय किया जाता है।


इसके अलावा जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 04 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया है। उन्होने थाना मानधाता ग्राम हरचेतपुर के अमित सिंह उर्फ दिलीप सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह के शस्त्र लाइसेंस एन0पी0 बोर रिवाल्वर, थाना कन्धई ग्राम बोझी के सुरेश चन्द्र मिश्र पुत्र स्व0 श्रीनाथ के शस्त्र लाइसेंस एस0बी0बी0एल0, थाना कोतवाली लालगंज ग्राम सलेमभदारी के अंजनी कुमार शुक्ला उर्फ राधे पुत्र योगेन्द्र नाथ शुक्ला के शस्त्र लाइसेंस डीबीबीएल व ग्राम ढिंगवस के बालेन्दू कुमार त्रिपाठी उर्फ मोनू त्रिपाठी पुत्र उमेश चन्द्र त्रिपाठी के शस्त्र लाइसेंस डीबीबीएल को निरस्त कर दिया है।

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