गैंगरेप का मामला गायत्री प्रजापति को सज़ा

चित्रकूट गैंगरेप का मामला

2014 में हुए गैंग रेप मामले में आरोपियों को 7 साल बाद आज सुनाई गई सजा।

तीनो को आजीवन कारावास 2 ,2 लाख ,लाख का जुर्माना।

सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा 2 लाख रुपये जुर्माना।

2 और आरोपी अशोक व आशीष को भी आजीवन कारावास की सजा व 2 -2 लाख रुपये जुर्माना।

चित्रकूट की महिला उसके बेटी से गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को सुनाई गया सजा।

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गायत्री प्रजापति सहित 3 लोगो को गैंगरेप और पॉक्सो में पाया था दोषी।

पूरे मामले में गायत्री प्रजापति ,आशीष शुक्ला,अशोक तिवारी को सुनाई गई सजा।

एमपी एमएलए कोर्ट में सुबह से माजूद हैं तीनो आरोपी।

पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आया फैसला, गायत्री प्रजापति को सुनाई गई सज़ा।

गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा।

गैंगरेप मामले में सुनाई गई गयी आजीवन कारावास की सज़ा।

गायत्री के साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास।

2 लाख रुपये का भी कोर्ट ने लगाया जुर्माना।

18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति।

चित्रकूट की महिला व उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे लोग।

मामले में बीते दिनों कोर्ट ने 4 लोगो को किया था बरी।

गायत्री प्रजापति,अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास।

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