हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा

हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा।आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हो रही थी सुनवाई।

अजय सिंह

सीबीआई की कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई गई और 50 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। साथ ही पंचकुला, गुरुग्राम, असोला और हेली रोड स्थित ओम प्रकाश चौटाला कि चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को फैसला सुनाने के बाद कोर्ट रूम से ही हिरासत में लेने का आदेश दिया। यदि पैसा नहीं जमा नहीं करते है तो उन्हें 6 महीने की सजा हो सकती है। ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने कोर्ट से अपील दायर करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। इस पर सीबीआई की कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए।

गौरतलब है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि अपने पद पर रहते हुए ओमप्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनके पास से बरामद 6.09 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं था। जांच के बाद बताया गया था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई है। साल 2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर लिया था।

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