ऑनलाइन होगी ई-कोर्ट

अयोध्या। मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार एवं ज्ञान प्रकाश तिवारी मा0 जनपद न्यायाधीा /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के आदेशानुसार अभिनव तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद द्वारा जानकारी दी गयी कि यूपी ई-कोर्ट फीस रूल 2016 दिनांक 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

समस्त अधिवक्तागण, वादकारी उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरांत, भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट सम्बंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्टेªशन हेतु अपने-अपने न्यायालय के मुंसरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त सिस्टम ऑफिसर, असिंटेट, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से स्टोक होल्डिंग काॅरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लि0 अधिकारिक वेबसाईट से करने के उपरांत संयुक्त रूप से वेरिफाई कर सत्यापित किया जाना है।

ऑनलाइन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लाॅक-वेरीफाई के उपरांत ई-कोर्ट फीस का विवरण सीआईएस साफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिंटआउटअनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से अवलोकन करवाया जाना है। यूपी ई-कोर्ट फीस रूल नियमावली की प्रति अध्यक्ष बार संघ फैजाबाद को भेज दी गयी है उक्त नियमावली के अनुपालन में उप्र के समस्त जनपद न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को आनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारी अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते है।

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