प्रभावी पैरवी से कराई अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

प्रभावी पैरवी से कराई अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजाः-

अभियुक्त का नाम पता:-

रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद नि0 पूरे दतई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-173/2018, धारा 302.376 भादवि व 5जी0/6 पाक्सो एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोडा।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना धानेपुर पर 27.06.2018 में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करने की जघन्य घटना घटित हुई थी जिसके संबंध में थाना धानेपुर में मु0अ0स0-173/18 धारा- 302.376 भादवि व 5जी/6 पॉस्को एक्ट बनाम रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी पूरे दत्तई पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त अभी भी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध था। इस जघन्य घटना को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल तथा थाना धानेपुर के पैरोकार हे0का0 हीरामणि व का0 रवि उपाध्याय द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अत्यंत अल्प समयावधि में ही उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय पॉस्को कोर्ट गोंडा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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