अवैध कच्ची शराब के साथ तीन ग्रिफ्तार

अवैध कच्ची शराब के साथ तीन ग्रिफ्तार,पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

अब्दुल जब्बार एडवोकेट

अयोध्या, भेलसर कोतवाली रुदौली की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ तीन लोगों को ग्रिफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक रूदौली विश्वनाथ यादव ने बताया कि उपनिरीक्षक अशोक कुमार मय पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र,अभियान चेकिंग अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय में मामूर थे कि सूचना मिली कि ग्राम मिर्जापुर में एक व्यक्ति के घर में भट्ठी चढाकर कच्ची अवैध शराब का निष्कर्षण किया जा रहा है।इस सूचना पर उपनिरीक्षक अशोक कुमार मय आरक्षी आनन्द यादव,विरेन्द्र यादव,अनुभव सिंह व रवि कुमार के मौके पर पहुंच कर घेर-घार कर एक बारगी दबिश देकर मौके से तीन नफर व्यक्तियों को घर के अन्दर भट्ठी चढाकर शराब निष्कर्षण करते हुए पकड़ लिया।पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम श्यामलाल पुत्र दयाराम,दूसरे ने अपना नाम रामसुमिरन पुत्र केशवराम व तीसरे ने अपना नाम सियाराम उर्फ गोली पुत्र रामसुफल बताया।

तलाशी के दौरान मौके से 20-20 लीटर के कुल 07 अदद प्लास्टिक की पिपिया में लगभग 136 लीटर अवैध देशी शराब तथा लगभग 5 कुन्तल महुआ(लहन)बरामद हुआ।बताया कि जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूर्व में भी अवैध देशी शराब का निष्कर्षण कर आस पास के गांवो में सप्लाई करते हैं।जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।अभियुक्तगण को अवैध देशी शराब निष्कर्षण के जुर्म में पुलिस हिरासत में लेकर मु0अ0सं0 305/20 धारा 60(2)आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व बरामदा लहन को नियमानुसार नष्ट किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा रहा है।

दस लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सैदपुर चौकी इंचार्ज ने रविवार को दस लीटर अवैध शराब बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक मवई राम किशन राना ने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार प्रजापति,सिपाही हरेंद्र कुशवाहा तथा विकास यादव ने बालाघाट तिराहे पर एक व्यक्ति को दस लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया।चौकी इंचार्ज सैदपुर ने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति केशवराम चौहान पुत्र सरजू प्रसाद बालाघाट मजरे कसारी का रहने वाला है।प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि केशवराम चौहान को आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया।

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