साइन सिटी ग्रुप आफ कम्पनीज,वांछित अभियुक्त राशिद व आसिफ पर 5 लाख का इनाम घोषित

साइन सिटी ग्रुप आफ कम्पनीज से सम्बन्धित 7 अभियुक्तों पर इनाम घोषित। शासन द्वारा वांछित अभियुक्त राशिद व आसिफ पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित।अन्य 5 वांछित अभियुक्तों पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अपराधियांें की धर-पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अर्न्तगत साइन सिटी गु्रप ऑफ कम्पनीज से सम्बन्धित 7 अभियुक्तों पर शासन द्वारा इनाम घोषित किया गया है।अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वांछित अभियुक्त राशिद नसीम व आसिफ नसीम पर पूर्व में 50 हजार रूपये का इनाम घोषित था, जो अब बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। इसी कड़ी में अन्य 5 वांछित अभियुक्तों क्रमशः आशीष कनौजिया, नितिन जायसवाल, जसीम खां, अभिषेक यादव व मो0 शाहिद पर 1-1 लाख रूपये का इनाम शासन द्वारा घोषित किया गया है।  

मूलरूप से प्रयागराज करेली के जीटीबी नगर का रहने वाला राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम ने शाइन सिटी इंफ्रा के नाम से कंपनी खोली थी। दोनों ने राजधानी में हजरतगंज के डालीबाग स्थित ग्रांड न्यू अपार्टमेंट में पेंट हाउस में ठिकाना बनाया था। इसके बाद दोनों ने अपना नेटवर्क पूरे प्रदेश और फिर देशभर में फैलाया। कमीशन का लालच देकर छोटे-छोटे जिलों में एजेंट तैयार किए। उनके जरिए लोगों को निवेश में मुनाफा, प्लॉट व आवास देने के नाम पर रुपये ऐंठे।आरोपियों ने गोमतीनगर के एसआरएस मॉल के सामने आर स्क्वॉयर में अपना कार्यालय खोला। वहीं से ठगी का धंधा शुरू कर दिया। आरोपियों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में 238 केस जालसाजी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, धमकी देने व लोगों के साथ बदसुलूकी करने के मुकदमे दर्ज हैं।


श्री अवस्थी ने बताया कि साइन सिटी गु्रप ऑफ कम्पनीज के विरूद्ध उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत 284 अभियोगों की विवेचना मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को प्राप्त हुई है। उक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है।  अपर मुख्य सचिव, गृह ने यह भी बताया कि जनपद प्रयागराज में पंजीकृत अभियोग एवं अन्य अभियोेगों में वांछित 07 अभियुक्तों में से 02 के विरूद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही तथा शेष 05 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है।

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