फतवे से जुड़ी कोई कानूनी वैधता नहीं, इसे मानना बाध्यता नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

⚫दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि किसी फतवे से जुड़ी कोई कानूनी वैधता नहीं हो सकती, खासकर अचल संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में और इस तरह की घोषणा किसी तीसरे पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

? न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे का जवाब दिया जिसने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक आवेदन को खारिज कर दिया था।

?क्या मौलवी द्वारा जारी फतवे के आधार पर किसी अचल संपत्ति में अधिकार कानूनी रूप से और वैध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह नकारात्मक लोकोक्ति में तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी होगा? इस्अ

?इसका जवाब देते हुए बेंच ने विश्व लोचन मदन बनाम यूओआई और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया कि फतवा कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

? न्यायमूर्ति सिंह ने शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एससी फैसले का एक निष्कर्ष “यह स्पष्ट करता है कि किसी तीसरे पक्ष पर फतवा नहीं लगाया जा सकता है।”

घटनाक्रम :

?याचिकाकर्ताओं द्वारा हर्जाने की वसूली और क्षतिपूर्ति के लिए एक याचिका निचली अदालत में दायर की गई थी और उनका मामला यह था कि वे सूट प्रॉपर्टी के मालिक हैं, दरियागंज में संपत्ति हैं और उन्होंने अपना स्वामित्व एक मुशर्रफ बेगम छह रजिस्ट्रर्ड सेल डीड और एक फतवे के माध्यम से वापस पाया।

?बचाव पक्ष द्वारा संपत्ति के एक किरायेदार की दलील का विरोध किया गया, जिसमें दावा किया था कि मूल मालिक, एक महिला ने एक घोषणा की थी कि उसकी मृत्यु के बाद किरायेदार / रहने वाले संपत्ति के मालिक बन जाएंगे।

?किरायेदार ने यह भी दावा किया कि वह किराए का भुगतान किए बिना 32 साल से वहां रह रहा था और 1971 से संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया गया था। इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति का मालिक था।

न्यायालय ने कहा,

➡️कोर्ट ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि फतवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है और किसी को भी कोर्ट के सामने चुनौती देने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

⏩”एक फतवे का आरोपण अवैध होगा और यह कि कथित फतवे पर इस फैसले का प्रभाव, जो वादी के स्वामित्व के दावे का आधार है, इसलिए इसे निचली अदालत द्वारा तय किया जाना होगा।”

⏺️इसके अलावा, यह माना गया कि एक फतवे के आधार पर ऐसे अधिकारों को मान्यता देना, जिनकी जांच या मंजूरी नहीं है, कानून की संवैधानिक योजना के विपरीत होगा।

पीठ ने कहा,

⏹️”जबकि एक फतवा उन पक्षों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे का आधार हो सकता है, जो इस तरह की निपटान प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं, उसी को तीसरे पक्ष के लिए बाध्य करना कानून के विपरीत होगा।”

?पीठ ने आगे कहा कि इस मामले में सभी मूलभूत तथ्यों को स्थापित किया जाना बाकी है और चूंकि मुकदमा नौ साल से अधिक पुराना है, इसलिए इसने निचली अदालत द्वारा छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई का निर्देश दिया और 31 जुलाई, 2021 तक फैसला सुनाया जाना चाहिए। कारण

शीर्षक: मोहम्मद अशरफ बनाम अब्दुल वाहिद सिद्दीकी और अन्य (C.R.P 89/2016)

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: अर्पित भार्गव और हिना भार्गव प्रतिवादियों के वकील: श्री राजीव बजाज

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