फर्जी रिपोर्ट लगाने पर लेखपाल सस्पेंड

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कराने वह फर्जी हस्ताक्षर करने पर फर्जी रिपोर्ट लगाने वाला लेखपाल सस्पेंड।

अयोध्या /रुदौली। रुदौली का राजस्व विभाग लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण लगातार सुर्खियों में बना रहता है सरकारी जमीनों पर कब्जे हो नवीन परती पर कब्जे हो या पशुचर पर अवैध कब्जे हो सभी मामलों में लगतार फर्जी आख्या लगा मामले का निस्तारण करने में माहिर लेख पाल के विरुद्ध कई शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती थी अंततः मामले को संज्ञान मे लेते हुए उपजिलाधिकारी रुदौली विपिन कुमार सिंह ने जांच की तो मामला सही साबित हुआ हुए मामले लो संज्ञान में लेते तत्काल फेलसंडा और मुज्जफर पुर के लेखपाल राकेश मिश्रा को सस्पेंड कर भूलेख विभाग से अटैच किया गया।

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा पी0जी0 पोर्टल संदर्भ संख्या 60000200167087 शिकायतकर्ता विवेक सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह, निवासी फेलसण्डा परगना व तहसील रूदौली की शिकायत पर अपलोड आख्या के क्रम में उप जिलाधिकारी/प्रभारी निरीक्षक रूदौली तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 27 जनवरी 2021 को कलेक्ट्रेट में तलब किया गया। ग्राम फेलसण्डा में ग्राम समाज चकमार्ग एवं नवीन परती पर अवैध निर्माण की शिकायत पर शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बनाने एवं मौके पर निर्माण होते पाये जाने पर फेलसण्डा के क्षेत्रीय लेखपाल राकेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का निर्देश उपजिलाधिकारी रूदौली को दिया गया।

उपजिलाधिकारी रूदौली द्वारा राकेश मिश्रा, क्षेत्रीय लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि मेरे द्वारा पोर्टल पर रेण्डम आधार पर आख्याओं का अवलोकन किया जा रहा है, जिस भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भ्रामक, तथ्य से हटकर आख्या दी जायेगी अथवा ग्राम समाज, पशुचर, तालाब, बंजर व अन्य आरक्षित भूमियों पर अवैध कब्जा कराने की संलिप्तता पायी जायेगी, उनके विरूद्व तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में बीकापुर तहसील में शिकायतकर्ता श्री लाल बहादुर पुत्र छोटेलाल व रमना देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल, निवासी ग्राम सहजपुर परगना पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर के संदर्भ संख्या 20017721000097 उपस्थित होकर नवीन परती के खाते पर विपक्षीगण क्षेत्रीय लेखपाल से मिलीभगत करके निर्माण किये जाने का उल्लेख करते हुए विपक्षीगणों के विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही कर नवीन परती को खाली कराये जाने का अनुरोध किया गया तथा तहसीलदार बीकापुर श्री पवन कुमार गुप्ता को यह निर्देश दिय गया कि स्वयं जांच कर समाधान करें।

प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय का स्टे होना बताया गया, परन्तु सम्बंधित के द्वारा अनुपालन नही कराया गया तथा कार्यवाही की आख्या 7 दिन में देने को कहा गया। पोर्टल पर अपलोड आख्या 11 जनवरी 2021 को अधूरी पाये जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 14 जनवरी 2021 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया जिसमें तहसीलदार बीकापुर पवन कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2021 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। स्पष्टीकरण में ग्राम सहजपुर में पूर्व में तैनात लेखपाल श्री मोतीलाल यादव की भूमिका संदिग्ध पाये जाने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी बीकापुर को लेखपाल के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने बताया कि समस्त उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे ग्राम समाज, पशुचर, तालाब, नवीन परती व अन्य आरक्षित भूमि पर हो रहे कब्जे को स्वतः संज्ञान ले और इसकी साप्ताहिक समीक्षा करें और अपने स्रोतों से भी जनहित की भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी प्राप्त करें और उस पर किये गये अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाते हुये कब्जा करने वालों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कानूनी कार्यवाही करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button