पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में रु0 10 लाख तथा उद्योग हेतु 25 लाख तक के अधिकतम प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं। जिसमें सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाओं तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग) को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक का प्रावधान है।

प्रोजेक्ट पर सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत धनराशि अनुदान (छूट) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य किया गया है। यह योजना पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी आच्छादित है। जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को 3 वर्ष तक अनुदान व स्वयं का अंशदान घटाकर शेष वित्त पोषण धनराशि पर अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान अनुदान भी अनुमन्य किया गया है।

ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास है और उक्त योजना का लाभ चाहते हो तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, फोटो, कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल, अभ्यर्थी का बीमा प्रोजेक्ट, रिर्पोट योजना की वेवसाइट  pmegp e portal  के kvib   एजेंसी पर आवेदन दिनांक 28 अगस्त 2020 तक अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा होने पर किसी कार्य दिवस में कार्यालय सत्यवती सदन, निकट देवकाली मंदिर, बेनीगंज रोड, अयोध्या से सम्पर्क कर सकते है, तथा मो0 9580503164, 9454636804, 9956128787 एवं 9140146296 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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