कोरोना पाजिटिव 05 स्थल सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात- जिलाधिकारी

 जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 05 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में साहुवन टोला चिलबिला थाना कोतवाली नगर, दानपुर मानधाता थाना मानधाता, श्रीनाथपुर रखहा बाजार थाना कंधई, थाना कोतवाली नगर तथा हीरागंज मार्केट थाना कुण्डा में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु साहुवन टोला चिलबिला (100 मीटर), दानपुर (200 मीटर), श्रीनाथपुर रखहा बाजार (200 मीटर), थाना कोतवाली नगर (100 मीटर) तथा हीरागंज मार्केट (100 मीटर) को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। 

जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के रूप में हॉट स्पाट क्षेत्र साहुवन टोला चिलबिला में डीएवी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक योगेन्द्र प्रताप सिंह 9721747811 व अरविन्द कुमार सिंह 9196107847, दानपुर मानधाता में अनन्त प्रसाद सिंह इण्टर कालेज भदोही के सहायक अध्यापक मथुरा प्रसाद मिश्र 9453901992 व राजेश बहादुर सिंह 9935131613, श्रीनाथपुर रखहा बाजार में कालूराम इण्टर कालेज शीतलागंज के सहायक अध्यापक दुर्गेश त्रिपाठी 9450063582 व राकेश कुमार तिवारी 7800346848, थाना कोतवाली नगर में अबुल कलाम इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक मो0 सईद 9450297625 व मो0 खालिद 9450188780 तथा, हीरागंज मार्केट में छत्रधारी इण्टर कालेज लखपेड़ा कोटाभवानीगंज के सहायक अध्यापक त्रिभुवन नाथ पाण्डेय 9695131923 व अरविन्द कुमार सिंह 9450919190 को तैनात किया है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा।

जिलाधिकारी ने प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। मजिस्ट्रेट प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें।

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