मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का उठायें लाभ

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य हो एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं  पास हो के आवेदन आमंत्रित किये जाते है। योजनान्तर्गत 50 लाख से 10 लाख तक के परियोजना हेतु ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाओं तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग) का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण देय है। वित्तपोषण उपरांत टर्म लोन पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4 प्रतिशत बैंक व्याज का स्वयं वहन करना होगा।

सामान्य वर्ग के शेष तथा आरक्षित वर्ग के अवशेष व्याज की धनराशि विभाग द्वारा नियमानुसार इकाई कार्यरत होने की दशा में 5 वर्षो तक भुगतान किये जाने का प्राविधान है। ऐसे आवेदक जो 10+2 (ग्रामोद्योग को लेकर उत्तीर्ण) कौशल सुधार प्रशिक्षण प्राप्त, आईटीआई, पाॅलीटेक्निक आदि प्राप्त किये होंगे उन लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जायेगी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि आवेदक अपना आवेदन पत्र योजना की बेबसाइड cmegp या upkvib.gov.in पर आधार नम्बर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दिनांक 15 जून 2021 तक अपलोड कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु श्री एसपी जायसवाल विकास अधिकारी मो0नं0 9140146296 एवं श्री उमाकान्त गुप्ता के मो0नं0 9956128787 पर सम्पर्क कर सकते है।

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