प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नही करेगी-ऊर्जा मंत्री

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प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नही करेगी-ऊर्जा मंत्री
प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नही करेगी-ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने उन्नाव में बिजली बिल प्रकरण पर आत्महत्या किये जाने संबंधी समाचार का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई कर 03 अधिकारियों को किया निलंबित। ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधिशासी अभियंता, उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियंता को तत्काल निलम्बित करने के साथ एफआईआर दर्ज करने के दिये निर्देश। प्रशासन द्वारा मृत्यु के कारणों की जांचोपरान्त पाये गये अन्य दोषी कार्मिकों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। सभी विद्युत कार्मिक उपभोक्ताओं की समस्याओं का न्यायोचित समाधान करायें, गलती पाये जाने व टालने की प्रवृत्ति पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों से कोई समझौता नही करेगी। उपभोक्ताओ को परेशान करने वाले विद्युत कार्मिको को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जायेगा। ऊर्जा मंत्री ने उन्नाव में बिजली बिल प्रकरण पर उपभोक्ता की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नही करेगी-ऊर्जा मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने उन्नाव जनपद के कुशलपुर, बेतहर निवासी शुभम पुत्र महादेव द्वारा बिजली बिल प्रकरण को लेकर आत्महत्या किये जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया और ईश्वर से प्रार्थना की है मृतक की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और परिजनांे को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी समाचार का संज्ञान लेकर संबंधित विद्युत कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने 33/11 केवी उपकेन्द्र अचलगंज के अवर अभियंता आशीष सिंह तथा विद्युत वितरण उपखण्ड बंथरा के उपखंड अधिकारी रवि यादव को तत्काल निलंबित करने और उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। वहीं विद्युत वितरण खंड द्वितीय, उन्नाव के अधिशासी अभियंता सूर्याेदय कुमार वर्मा को तत्काल निलंबित करने के निर्देश एमडी मध्यांचल को दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उपभोक्ता के मृत्यु के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है। लेकिन विद्युत विभाग के संबंधित कार्मिक प्रथम दृष्टया इस घटना के मुख्य कारण होने के दृष्टिगत इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की जांच में जो भी अन्य विद्युत कार्मिक दोषी पाये जायेगे, उन सभी पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

संबंधित प्रकरण में मुख्य अभियंता वितरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उपभोक्ता ने 10 मार्च, 2022 को एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया था। सितम्बर, 2024 में त्रुटिवश प्रोविजनल बिल 1,09,221 रूपये निर्गत हुआ। जिसको सही करने पर बिल की देय धनराशि 16,377 रूपये हो गयी और उपभोक्ता ने इसका भुगतान भी कर दिया। 07 अक्टूबर, 2024 को उपभोक्ता की कुल 33 यूनिट रीडिंग का बिल 8,306 रूपये त्रुटिवश निर्गत हो गया, जिसको 09 अक्टूबर को उपखंड अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता द्वारा आत्महत्या किये जाने का समाचार मिलने के साथ ही विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों और जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा हूॅ। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विद्युत कार्मिक उपभोक्ताओं की समस्याओं का न्यायोचित समाधान करायें। किसी भी प्रकार की गलती करने और टालने की प्रवृत्ति पर उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों के दृष्टिगत कार्य कर रही है। इसमें कोई समझौता नहीं किया जायेगा। सभी कार्मिक उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान कराये, किसी भी स्तर पर लापरवाही और त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उपभोक्ताओ को परेशान करने वाले विद्युत कार्मिको को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जायेगा। प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों से कोई समझौता नही करेगी-ऊर्जा मंत्री