अयोध्या में 16 जनवरी तक धारा 144 लागू

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जो 16 जनवरी 2022 तक प्रभारी रहेगा, क्योंकि विभिन्न आगामी दिवसो में अनेक त्यौहार पड़ रहे है जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमो/स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी अवधि में चैधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस डे, नववर्ष दिवस, लोहड़ी, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, मकर संक्रान्ति आदि विभिन्न त्यौहार के साथ ही विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है।जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी समय में संभावित आतंकवादी गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओ आदि में आयोजित कार्यक्रमों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 व राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी एवं एनपीआर) के विरोध में तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है।

जिलाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है, को तत्काल रूप से प्रभावी है तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देश भी दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 16 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

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