UP में व्यापारियों को बड़ी राहत,ब्याज माफी योजना-2026 जारी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों के हित में जारी की गई ब्याज माफी योजना-2026।  व्यापारियों को बड़ी राहत, यूपी में ब्याज माफी योजना-2026 जारी

अयोध्या।  उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य कर के व्यापारियों एवं उद्यमियों को भारी राहत देने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर 2026 को ‘ब्याज माफी योजना-2026’ का शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह बहुप्रतीक्षित योजना उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में लागू की गई है। इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्यमियों को पुराने बकाया पर ब्याज से राहत देना है। यह विशेष योजना 16 अक्टूबर 2026 से अगले तीन महीनों तक के लिए प्रभावी रहेगी जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक के समस्त पुराने और लंबित उ०प्र० बिक्री कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956 और उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के बकाये के साथ ही उ०प्र० प्रवेश कर अधिनियम-2007, उ०प्र० आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली-1997 के बकाये भी सम्मिलित किये गये हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। यदि मूल बकाया 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है, तो 90 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा, 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। 5 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संदर्भ में बकायेदार ‘नॉट प्रेस एप्लीकेशन’ और शपथ-पत्र प्रस्तुत करके भी इस योजना का सीधा लाभ उठा सकते हैं। 

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र व्यापारियों को विभागीय आधिकारिक पोर्टल http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर बकाये का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र व्यापारियों को निर्धारित समयावधि के अंदर ‘आरसी बेबाक होने का प्रमाण पत्र’ यानी एन0ओ0सी0 जारी कर दी जाएगी। व्यापारियों की सुविधा और सहायता के लिए प्रत्येक जोनल और जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं एवं राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों, व्यापारी प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ता संघ और चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन के साथ निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, साथ ही विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा योजना के सफलतम क्रियान्वयन हेतु जनसंपर्क अभियान चलया जा रहा हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का विभागीय पोर्टल के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर अनुश्रवण और दैनिक समीक्षा की जा रही है। यह योजना व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए अपने पुराने बकायों को समाप्त कर नयी शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर है। शासन द्वारा जारी योजना के अन्तर्गत श्री बृजेश कुमार मिश्र, अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर अयोध्या जोन, अयोध्या द्वारा सभी संबंधित व्यापारियों एवं उद्यमियों से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। साथ ही अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं अन्य कर प्रतिनिधियों से इस योजना को सफलतम रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु अपना योगदान देने की अपील की है।

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