जिला मजिस्ट्रेट ने उम्मीदवारों के लियेआवश्यक सूचना जारी की

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक सूचना जारी की।


प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायतए प्रधानए सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदोंध्स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये आवश्यक सूचना जारी कर दी है। उन्होने बताया है कि प्रत्येक उम्मीदवार 04 {चार} नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने के दिनांक से नामांकन हेतु नामांकन पत्रों की विक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की जायेगी परन्तु नामांकन के अन्तिम दिनांक को नामांकन पत्रों की विक्री पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक की जायेगी।

उन्होने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि के सम्बन्ध में बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रूपये 150, जमानत की धनराशि 500 रूपये तथा अधिकतम व्यय 10000 रूपये निर्धारित है। प्रधान ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रूपये 300, जमानत की धनराशि रूपये 2000 तथा अधिकतम व्यय 75000 निर्धारित है। सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रूपये 300,जमानत की धनराशि रूपये 2000 तथा अधिकतम व्यय 75000 रूपये निर्धारित है। सदस्य जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रूपये 500ए जमानत की धनराशि रूपये 4000 तथा अधिकतम व्यय 150000 निर्धारित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजातिए अनुसूचित जातिए पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जायेगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंकध्कोषागार में लेखाशीर्षक 8443.सिविल जमा, 121.चुनाव के सम्बन्ध में जमा, 06.पंचायत निर्वाचनों के लिये जमाष्ष् में जमा की जायेगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारीध्सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त होगें। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारीध्सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदारध्उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत,जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता ;ड्यूजद्ध का बकायेदार नहीं होना चाहिये अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। पंचायतों के निर्वाचनों में उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी आवश्यक है जो नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित नत्थी की जाती है। सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहियेए ग्राम प्रधान के मामले में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहियेए सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिये तथा सदस्य जिला पंचायत के मामले में सम्बन्धित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिये।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिये आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता होए जिस वार्ड में से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो। ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। उम्मीदवार 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है असुविधा से बचने के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियां समय से कर लें और वांछित अभिलेखों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करें।

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