कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी आपदा घोषित- जिलाधिकारी

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 2 जुलाई 2021 के अन्तर्गत गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश दिनांक 19 जून 2021 के प्रस्तर में संशोधन करते हुये कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में गतिविधियां खोलने की अनुमति दिनांक 5 जुलाई 2021 से सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) हेतु प्रदान की गयी है।

जिसमें सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल, जिम व स्पोटर्स स्टेडियम तत्क्रम के अनुपालन में कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ जनपद में उपरोक्त गतिविधियों को दिनांक 5 जुलाई 2021 से सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त गतिविधियों को प्रारम्भ करते समय मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा तथा मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियांे का अनुपालन किया जायेगा।

स्वीमिंग पूल पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से लेेकर 60 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त जानकारी अपर जिला मजिस्टेªट (नगर) डा0 वैभव शर्मा ने दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button