प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम 10 अगस्त तक जमा करें

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प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम 10 अगस्त तक जमा करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम 10 अगस्त तक जमा करें

प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने तिथि 10 अगस्त तक बढ़ायी गयी। फसल बीमा योजना सम्बन्धी जानकारी, शिकायत, सुझाव व फसल नुकसान हेतु टोल फ्री नम्बर पर करें सम्पर्क। प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम 10 अगस्त तक जमा करें

निष्पक्ष दस्तक ब्यूरो

प्रतापगढ़। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने हेतु तय समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गयी है। किसान धान, मक्का, उर्द, बाजरा, अरहर, ज्वार फसलों का बीमा कराकर नुकसान होने की दशा पर इसके जरिये अपनी भरपाई करा सकेगें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत, सुझाव व फसल नुकसान हेतु क्लेम दर्ज करने के लिये संयुक्त टोल फ्री नम्बर 18008896868 या बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002005142 पर सम्पर्क कर सकते है। गैर ऋणी कृषक अपना फसल बीमा नजदीकी जनसेवा केन्द्र से आधार, बैंक पासबुक व भूमि खतौनी देकर करा सकते है।


उन्होने फसलों का दर व कृषक अंश के सम्बन्ध में बताया कि धान पर बीमित धनराशि 77400 व कृषक अंश 1548, बाजरा पर बीमित धनराशि 30500 व कृषक अंश 610, ज्वार पर बीमित धनराशि 32000 व कृषक अंश 640, अरहर पर बीमित धनराशि 69600 व कृषक अंश 1392, मक्का पर बीमित धनराशि 40100 व कृषक अंश 802 एवं उर्द पर बीमित धनराशि 43500 व कृषक अंश 870 है। उन्होने बताया है कि योजना के दिशा निर्देशानुसार दैविक आपदा (बाढ़, सूखा, असफल बुवाई) को ग्राम पंचायत स्तर पर कवर किया जाता है। खड़ी फसलों में ओलावृष्टि, जलभराव (धान की फसल को छोड़कर) भूस्खलन, बादल का फटना और आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण की क्षति एवं फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक सुखाई के लिये रखी गयी फसल की क्षति की स्थितियों को व्यक्तिगत स्तर पर कवर किया गया है। इन आपदाओं में किसान द्वारा 72 घंटे के अन्दर संयुक्त टोल फ्री नम्बर 18008896868 या बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002005142 पर सूचना देना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम 10 अगस्त तक जमा करें