निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का बैंक खाता बैंक प्रबन्धकों द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर खोला जाये-जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनपद के समस्त बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुये कहा कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की चुनाव प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है कि विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन के कम से कम 01 दिन पूर्व बैंक में खाता अवश्य खोल लिया जाये एवं पूरे निर्वाचन में होने वाला व्यय उसी खाते के माध्यम से किया जाये। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नही है के साथ संयुक्त नाम से नही खोला जाना चाहिये।


उन्होने बैंक प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियांं द्वारा बैंक में इस सम्बन्ध में खाता खोलने हेतु आवेदन किया जाता है तो उन्हें शीर्ष प्राथमिकता देते हुये अविलम्ब उनका खाता खोल दिया जाये एवं उसकी पासबुक तथा प्राथमिकता के आधार पर चेकबुक उन्हें उपलबध करा दी जाये, यदि आवश्यक हो तो इस हेतु एकाधिक सिंगल विण्डों सुविधा प्रदान करते हुये प्राथमिकता दी जाये। निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिकता पर कथित खातों से आहरण एवं जमा की अनुमति भी दी जानी चाहिये।

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