प्रतापगढ़ में 31 अक्टूबर तक धारा-144 लागू


प्रतापगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारम्भ व 24 अक्टूबर को रामनवमी, 25 अक्टूबर को विजय दशमी, 27-28 अक्टूबर को भरत मिलाप तथा 30 अक्टूबर को बारावफात के त्योहार के अवसर पर असामाजिक तथा समाजविरोधी तत्व ऐसा कार्य कर सकते है जिससे जनपद में शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जनमानस की सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार नोवेल कोरोना वायरस की गम्भीरता के दृष्टिगत सुरक्षा एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये इपीडेमिक एक्ट के तहत जनसमुदाय को बचाव व इसके प्रभावी रोकथाम हेतु लोगों को भीड़.भाड़ वाले जगहों में जाने से रोकने व सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 31 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी रहेगी।

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