द्वेषपूर्ण कार्यवाही शुरू करने पर गोरखपुर डीएम पर 5 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत द्वेषपूर्ण कार्यवाही शुरू करने के लिए गोरखपुर डीएम पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अजय सिंह

लाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, गोरखपुर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।डीएम द्वारा ये कार्यवाही इसलिए की है ताकि उस पर संपत्ति को खाली करने के लिए दबाव डाला जा सके, जो कि याची के स्वामित्व में है। तात्कालिक दलील में, विवाद गोरखपुर में एक प्रमुख स्थान पर स्थित 30000 वर्ग फुट की संपत्ति से संबंधित है। संपत्ति को याचिकाकर्ता (कैलाश जायसवाल) को 1999 में तत्कालीन डीएम द्वारा एक फ्रीहोल्ड डीड के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था।

जब विलेख निष्पादित किया गया था, तो संपत्ति को व्यापार कर विभाग (विभाग) को किराए पर दे दिया गया था और जब विभाग किराए पर चूक गया, तो याचिकाकर्ता ने बेदखली और किराए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ता के मुकदमे को आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था और विभाग को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, चूंकि विभाग ने परिसर खाली नहीं किया, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने निष्पादन अदालत को एक महीने के भीतर निष्पादन पूरा करने का निर्देश दिया। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।

याचिकाकर्ता को 2010 में संपत्ति का कब्जा मिला और उस पर निर्माण शुरू कर दिया। जिला अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने जिला अधिकारियों को संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया।

इस बीच, उप. आयुक्त (व्यापार कर विभाग) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने आयुक्त को धमकी दी थी; हालाँकि, याचिकाकर्ता के पास मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश था।

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि अप्रैल 2019 में वर्दी और सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी उसके घर आए और उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अगले ही दिन, डीएम, गोरखपुर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत नोटिस जारी किया, जिससे उन्हें तत्काल याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया गया।

शुरुआत में, जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की खंडपीठ ने कहा कि जिला प्रशासन याचिकाकर्ता से खुश नहीं था क्योंकि उसने विवादित संपत्ति खरीदी थी और यहां तक ​​कि 2002 में फ्रीहोल्ड डीड को रद्द करने की कोशिश की थी। अदालत ने यह भी कहा कि 2009 में यूपी सरकार ने जिला प्रशासन से विलेख रद्द नहीं करने और मुकदमा वापस लेने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

अदालत के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है और सिर्फ याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए शुरू की गई है।

इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस को रद्द कर दिया और गोरखपुर के डीएम कार्यालय पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. गौरतलब है कि कोर्ट ने गोरखपुर के तत्कालीन डीएम विजयेंद्र पांडियन के खिलाफ भी जांच शुरू करने का निर्देश दिया था.

शीर्षक: कैलाश जायसवाल बनाम यूपी राज्य व अन्य

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