प्रतापगढ़ में धारा-144 लागू

जनपद में 30 मई तक निषेधाज्ञा लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट।

प्रतापगढ़। जनपद में दिनांक 03 मई (स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार) को ईद-उल-फितर एवं दिनांक 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जायेगा तथा सीबीएससी व आईसीएससी बोर्ड की परीक्षायें भी इसी दौरान सम्पन्न हो रही है जिसके दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरते जाने व परीक्षा को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट मुकेश चन्द्र ने जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे दिनांक 30 मई 2022 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होने कहा कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहारों के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नही किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी। जनपद में परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टाफ, अधिकारी, परीक्षार्थी, मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आई0टी0 गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

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