प्रत्याशियों के चुनाव खर्चा का आकलन धारा -127 (क)(2)

अयोध्या। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश पुस्तिका निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार ग्रह (अक्टूबर 2021) दस्तावेज 6-संस्करण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्पलेटो, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रिन्टिग प्रेस.को निर्देशित करते हुये बताया कि वर्तमान समय में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है, जिसके पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों/उम्मीदवारों द्वारा आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का अपने निर्वाचन हेतु व्यय/खर्चों का लेखा-जोखा रखा जाना है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार हेतु आप द्वारा जो पोस्टर पैम्पलेट आदि की प्रिंटिंग, मुद्रण, प्रकाशन जाये, उस सामग्री पर मुद्रण तथा प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। प्रिंटिंग प्रेसों से धारा -127 (क)(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिवस के अन्दर मुद्रित प्रतियाँ (प्रत्येक मुद्रित ग्रियों की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर/नोडल आफिसर व्यय अनुवीक्षण एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजने तथा घोषणा पत्र भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के तहत बूथ पर आने के लिए यूथ (युवाओं) को प्रेरित करना ’एक मत का महत्व’ विषयक पर सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिताए यथा- स्लोग, पोस्टर एवं गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजित प्रतियोगिताओं की अन्तिम तिथि 20 जनवरी 2022 थी, जिसे बढ़ाकर अब दिनांक 22 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। उपरोक्त के बारे में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त के क्रम में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, अयोध्या को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद स्थित प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा जिन उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों के जितने भी पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री की छपाई की जाये उनकी एक-एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय, समस्त रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में उपलब्ध कराये तथा उन पर आने वाले खर्चों की रसीद उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों द्वारा बनाकर नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा व्यय अनुवीक्षण सेल, मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान किये गये खर्चा का आकलन किया जा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button