कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु,ऑनलाइन करें आवेदन

अयोध्या। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-539/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को रू0 50,000/ की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्ट्रेट में स्थित कोविङ-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति, सेल में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्ड कापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट  https://rahat.up.nic.in  पर दिये गये लिंक कोविड -19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50,000/ की अनुग्रह सहायता के माध्यम से आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिण्ट आउट प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदक को कोविङ से मृत्यु का प्रमाण पत्र मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति सलग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। समस्त संलग्नको सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी। आवेदन करने में या आवेदन से सम्बन्धित कोई समस्या- शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री न0-1070 पर फोन करे या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें। अपर जिलाधिकारियों का फोन नम्बर राहत की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक कोथिङ-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0-50,000/ की अनुग्रह सहायता में उपलब्ध है। अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट  https://rahat.up.nic.in  से डाउनलोड कर सकते है।

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