दीपावली पर्व पर पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे तक-जिलाधिकारी

दिवाली या गुरु पर्व जैसे त्योहार के अवसर पर केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। 

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि दिनांक 02 नवम्बर 2021 को धनतेरस एवं दिनांक 04 नवम्बर 2021 को दीपावली का पर्व मनाया जायेगा। इस पर्व के आसपास नरक चतुर्दर्शी, छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, अन्नकूट/गोवर्धन पूजा, भैयादूज/यमद्वितिया आदि के अवसर पर अधिक भीड़ होती है। वर्तमान परिवेश के दृष्टिगत उक्त पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोगों में एकाएक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अवांछनीय तत्व इसका लाभ उठाकर साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर सकते है। उक्त अवसर पर शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव पर सख्त दृष्टि रखी जाय। समस्त अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का पूर्व से ही भ्रमण कर लें, ताकि किसी भी स्थान पर यदि किसी प्रकार का तनाव अथवा अन्य कोई विवाद हो तो उसको चिन्हित कर पर्व के पूर्व ही समाधान करायें तथा आवश्यकतानुसार विधि समस्त/निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी ने बताया कि पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे के पश्चात नही किया जायेगा और एन्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट युक्त पटाखे व जुड़े हुये पटाखे, श्रृंखलाबद्व पटाखे/लड़ी का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य शांति क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नही की जायेगी और न ही इसकी दुकान निर्धारित किये गये स्थल को बदलकर अन्यत्र लगायी जायेगी। पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाने/चैकियों पर शांति समितियों की बैठक अवश्य आयोजित की जाय।

बैठकों में आवश्यक एवं सम्भ्रांत नागरिकों का अधिक से अधिक प्रतिभाग हों। पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का सम्बंधित मजिस्टेªटगण अपने-अपने पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करेंगे और बिना मानक की पूर्ति किये हुये किसी भी व्यक्ति को पटाखे की बिक्री हेतु अनुमति नही दी जायेगी। साथ ही साथ बिक्री से सम्बंधित सभी दुकानों का समयानुसार निरीक्षण भी किया जायेगा, ताकि प्रतिबंधित अत्यधिक ज्वलनशील एवं तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिक्री न होने पाये तथा बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखा की दुकान न लगा सके अथवा अवैध रूप से पटाखा न बेंच सकें। आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी व स्थायी लाईसेंस निर्गत किये जाने के सम्बंध में समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये अद्यतन आदेशों का अनुपालन सभी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाय।


जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला मजिस्टेªट अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र, नगर मजिस्टेªट/रेजीडेण्ट मजिस्टेªट, अयोध्याव अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में प्रभावी लोक, शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। उप जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अधीनस्थ की डियुटी लगा लेंगे। अपर जिला मजिस्टेªट नगर सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र तथा अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के प्रभारी होंगे। सम्बंधित अधिकारीगण अपर पुलिस अधीक्षक नगर/अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टेªट स्थित कार्यालय नगर मजिस्टेªट अयोध्या में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 05278-223753 है। पर्व के दृष्टिगत इस कन्ट्रोल रूम में शिफ्टवार कार्मिकों की डियुटी बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा लगायी जायेगी।

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