अयोध्या में धारा 144 लागू

अयोध्या। आगामी दिवसों में राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड (द्विवर्षीय) 2021-23 का आयोजन दिनांक 6 अगस्त 2021 को होगा। इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य शैक्षणिक/प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित होंगी। परीक्षाओं के दौरान अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। वर्तमान में सरयू नदी/अन्य नदियों का जलस्तर काफी अधिक हो गया है जिसके कारण जनहानि की प्रबल संभावना है। आगामी समय में आयोजित होने वाली शैक्षणिक/प्रतियोगी परीक्षाओं एवं  नदियों  के जलस्तर के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद में परीक्षा के दौरान सम्बंधित परीक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकृत अधिकारी/व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यंत्रों, सेल्यूलर फोन, पेजर तथा कोई मोबाइल फोन एवं आईटी गजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने से समाप्त होने की अवधि तक सम्पूर्ण फोटो स्टेट मशीन/पीसीओ/साइबर कैफे संचालित नही की जायेगी।

कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुये परीक्षा कक्ष से बाहर नही जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार का नौका विहार, जीवन रक्षक जैकेट, प्रशिक्षित चालक एवं गोताखोर के बिना प्रतिबन्धित रहेगा एवं नावों में ओवरलोडिंग नही की जायेगी। श्रावण झूला मेलाध्श्रावण पूर्णिमा के दौरान नौका विहार पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 20.09.2021 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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