कोविड-19 से प्रभावित/अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से करायें लाभान्वित-सीडीओ

कोविड-19 महामारी से प्रभावित/अनाथ हुये बच्चों को ‘‘ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ से करायें लाभान्वित।

प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित/अनाथ हुये बच्चों को ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ से लाभान्वित किया जाये।

मुख्य विकास अधिकारी ने ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सम्बन्ध में बताया है कि 0 से 18 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों के वैध संरक्षक के खाते में 4000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो।

11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालय में तीन महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चों की देखभाल हेतु प्रतिमाह 4000 रूपये की धनराशि संरक्षक के खाते में जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो के बैंक खाते में दिये जाने का प्राविधान है।

सरकार ऐसी बालिकाओं जिनके अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है उनकी शादी हेतु एक लाख एक हजार की राशि दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया है कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है कक्षा 9 या इसस ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है, 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट/लैपटाप की सुविधा एक बार अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है।

ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता या दोनो की मृत्यु हो गई है, उनके बालिक होने तक चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक होगें तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित कानूनी विवादों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सूचना तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतापगढ़ को उपलब्ध करायें।

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