आरोपी को जमानत याचिका पर उचित समय में सुनवाई का अधिकार

आरोपी को जमानत याचिका पर उचित समय में सुनवाई का अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को निर्देश देने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया की मांग की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, “जमानत आवेदनों में सरकारी अधिवक्ता / अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को समय पर निर्देश प्रदान करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के कारण जमानत आवेदनों की सुनवाई में देरी होती है, और अक्सर जेल में एक आरोपी को अनुचित तरीके से कैद किया जाता है।” .

इसलिए जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदनों में जीए / एजीए को निर्देश देने के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए।

आदेश में कहा गया कि प्रक्रिया 8 सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार की जाएगी और इसमें अधिकारियों का पदनाम, उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य या कर्तव्य और इस तरह के उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय सीमा शामिल होगी।

बेंच ने कहा, “जमानत आवेदनों की सुनवाई से पहले जीए/ एजीए को निर्देश प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए जो जमानत आवेदकों / आरोपी व्यक्तियों की संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ पारदर्शी होना चाहिए, और निश्चित समयसीमा होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को उक्त प्रक्रिया और उसमें बताई गई समयसीमा का पालन करने में विफलताओं के लिए जवाबदेह होना चाहिए।”

साहिल नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका के संबंध में एजीए को निर्देश देने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के मद्देनजर यह टिप्पणी की गई। नतीजतन, एजीए अदालत के समक्ष पूर्ण और उचित तथ्य पेश करने की स्थिति में नहीं थे और जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।

इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, एजीए को उचित निर्देश पेश करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पीठ ने कहा, “सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को जमानत आवेदनों की अग्रिम सूचना देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी/अभियोजन सरकारी अधिवक्ता को मामले में समय पर निर्देश प्रस्तुत करने में सक्षम हों।

एक आरोपी के जमानत आवेदन पर अदालत द्वारा उचित समय में सुनवाई करने का अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में निहित है। यह अनुच्छेद 21 द्वारा दिया गया अधिकार है…”

इस मौके पर, राज्य सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी की विफलता की जांच के आदेश दिए गए हैं।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अजीत चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 (1) एडीजे 559 में सक्षम पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अजीत चौधरी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित मामलों में जीए/एजीए को समय पर निर्देश प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश जारी किए गए थे। “

“अन्य आपराधिक मामलों के लिए भी एक समान प्रक्रिया बनाई जा सकती है।”

एकल पीठ ने कहा कि अजीत चौधरी (सुप्रा) में व्यक्त की गई चिंता सभी जमानत आवेदनों पर लागू होती है। यदि उचित समझा जाए तो सभी जिला न्यायालयों के लिए एक समान प्रक्रिया बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, निर्देश प्रदान करने की प्रक्रिया में समय सीमा कानून के प्रावधानों के अनुसार भिन्न हो सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा को परिभाषित किया जाना चाहिए कि जमानत आवेदनों की सुनवाई में अनिश्चित काल तक देरी न हो, जिससे आरोपी/जमानत आवेदक को नुकसान हो।

पीठ ने यह आदेश भी दिया कि इस तरह की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उचित विभागीय कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की जानी चाहिए जो बिना किसी कारण के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहते हैं।

कोर्ट ने अंत में कहा, “कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था की स्थिरता की निश्चित नींव न केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व में है, बल्कि समान रूप से शासन के प्रत्येक संवैधानिक अंग द्वारा सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति दिखाए गए सम्मान और राज्य के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का ईमानदारी से पालन करने में भी है।”

केस टाइटिल: साहिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य राज्य

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