परीक्षा केन्द्रों पर 13 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू

अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों पर 13 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू।

प्रतापगढ़- अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने बताया है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा फरवरी-2021 दिनांक 05 फरवरी से 13 फरवरी तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जायेगीं, परीक्षा को सकुशल, नकलविहीन, शांतिपूर्ण व शुचिता से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञ लागू कर दिया गया है।

यह आदेश सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 13 फरवरी तक प्रभावी होगा। उन्होने बताया है कि निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में जनपद प्रतापगढ़ के परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टाफ/अधिकारी/परीक्षार्थी/मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नही करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि निस्तारण यन्त्रों, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन एवं आईटी गैजेट्स सहित अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

समस्त कक्ष निरीक्षक/स्टाफ अथवा परीक्षार्थी इन उपकरणों को लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगें। परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने से समाप्त होने की अवधि तक सम्पूर्ण फोटो स्टेट मशीनें/पीसीओ संचालित नही की जायेगी। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नही जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इन परीक्षाओं को सकुशल तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराये जाने में न तो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेगा और न ही ऐसी कोई कार्यवाही करेगा जिससे कि परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने में कोई बाधा उत्पन्न हो एवं उसकी शुचिता व निष्पक्षता पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़े।

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