प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

अयोध्या। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत रू0 50,000.00 से रू0 25.00 लाख तक के अधिकतम् प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते है। जिसमें सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाओं तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग) को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण का प्राविधान है। प्रोजेक्ट पर सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत धनराशि अनुदान (छूट) ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य किया गया है।

यह योजना पं0 दीन दयाल ग्रामोद्याग रोजगार योजना से भी आच्छादित है जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को 3 वर्ष तक अनुदान व स्वयं का अंशदान घटाकर शेष वित्तपोषण धनराशि पर अधिकतम् 13 प्रतिशत ब्याज उपादान अनुदान (छूट) भी अनुमन्य किया गया है। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों तथा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हों।

अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षित योग्यता, जाति प्रमाण- पत्र, जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण- पत्र, फोटो, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल के साथ विभागीय वेबसाइट  pmegp e portal    पर जाकर एजेन्सी  KVIB  पर आॅनलाइन करें। किसी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सत्यवती सदन, निकट बड़ी देवकाली मन्दिर, वेनीगंज रोड, अयोध्या में सम्पर्क करें। आॅनलाइन आवेदन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.07.2021 है। इससे सम्बंधित और अधिक जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से प्राप्त कर सकते है।

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