लखनऊ, अपर नगर मैजिस्ट्रेट(पंचम) लखनऊ संत कुमार ने सूचित किया कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रभारी निरीक्षण महानगर लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0-292/2018 धारा 307/489ई0 भदवि व 2/14 विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 में पुलिस कार्यवाही के दौरान गम्भीर रूप से घायल अभियुक्त कमल पुत्र स्व0 कस्सुल निवासी-लवनखौरा थाना लवनचैरा जिला खुलना, बाग्लादेश के प्रकरण की मैजिस्ट्रीरियल जांच हेतु जिला मैजिस्ट्रेट महोदय लखनऊ के आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।
अपर नगर मैजिस्ट्रेट(पंचम) लखनऊ श्री संत कुमार ने उक्त जांच के सम्बन्ध में सर्वसाधारण एत्दद्वारा को सूचित किया है कि किसी भी व्यक्ति की घटना से सम्बन्धित कोई जानकारी देनी हो अथवा किसी भी तरह का मौखिक/लिखित साक्ष्य देना हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय कक्ष संख्या-45 कलेक्ट्रेट लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस (अवकाश छोड़कर) न्यायालय समय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।