भ्रामक विज्ञापनों पर होगी विधिक कार्यवाही-जिलाधिकारी

अयोध्या – जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि अनुचित व्यापार व्यवहारों एवं भ्रामक विज्ञापनों के सम्बंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापनों आदि से सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 में प्राविधान किया गया है कि जिला कलेक्टर किसी परिवाद या केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसे किये गये किसी निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के सम्बंध में परिवादों या उल्लंघन की, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के सम्बंध में विषयों की, अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों की जांच करना या अन्वेषण करना और अपनी रिपोर्ट को, यथास्थिति केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करने का अधिकार है।

उन्होंने आगे बताय कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उपभोक्ता वर्ग द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के सम्बंध में की गयी शिकायतों के सम्बंध में नियमानुसार समय-समय पर जांच सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही करने तथा अपनी रिपोर्ट मुख्य आयुक्त उपभोक्ता संरक्षण एवं शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग नई दिल्ली को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्य आयुक्त बनाया गया है, जिनका ईमेल email-ccom-ccpa@gov.in है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button