महिला पेंशन योजना से 29.68 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ-स्वाती सिंह

  • वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक योजना के अन्तर्गत कुल 12.36 लाख नये लाभार्थियों को जोड़ा गया।
  • योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का किया जा रहा है भुगतान।
  • प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 29.68 लाख से अधिक लाभार्थियों को किया गया लाभान्वित।

लखनऊ। प्रदेश की महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को  500 रूपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो को पात्र लाभार्थियों के रूप में उनके बेैंक खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 1731941 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 12.36 लाख नए लाभार्थी जुडे हैं।

श्रीमती सिंह ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी की आयु की अधिकतम सीमा को समाप्त किया गया तथा लाभार्थी की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 29.68 लाख लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकैज के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही 500 रूपये प्रति की 02 किश्तों मे 1000 रूपये की  अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button