प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित

प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद एवं तहसील स्तरीय कमेटी का हुआ गठन।

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेटध्जिला निर्वाचन अधिकारी ;पं0द्ध डा0 नितिन बंसल ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन.2021 के दृष्टिगत प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया है कि प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 75000 रूपयेए सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 75000 रूपये तथा सदस्य जिला पंचायत हेतु 150000 की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष तथ मुख्य विकास अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य है जो सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण का कार्य करेगें।

इसी प्रकार तहसील स्तर पर कुण्डा हेतु उपजिलाधिकारी कुण्डा अध्यक्ष तथा तहसीलदार कुण्डा व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्यए तहसील लालगंज अन्तर्गत उपजिलाधिकारी लालगंज अध्यक्ष तथा तहसीलदार लालगंज व वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सदस्यए तहसील रानीगंज हेतु उपजिलाधिकारी रानीगंज अध्यक्ष तथा तहसीलदार रानीगंज व सहायक लेखाधिकारी कार्यालय उप कृषि निदेशक सदस्यए तहसील सदर हेतु उपजिलाधिकारी सदर अध्यक्ष तथा तहसीलदार सदर व लेखाकार सदर धनीराम पटेल सदस्य एवं तहसील पट्टी हेतु उपजिलाधिकारी पट्टी अध्यक्ष तथा तहसीलदार पट्टी व वित्त एवं लेखाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सदस्य बनाये गये है जो प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन व्यय के कार्य का अनुश्रवण करेगें।

जिला मजिस्ट्रेट ने गठित कमेटी के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा उसका लेखा.जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। इस खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिये नहीं है।

यह कार्य जनपद स्तरीय कमेटी हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी तथा तहसील स्तरीय कमेटी हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जायेगा और रिटर्निंग आफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेगें। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

रजिस्टर की उपलब्धता जिला निर्वाचन कार्यालय ;पंचायत एवं नगरीय निकायद्ध प्रतापगढ़ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगीए उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारिण जिले एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button