दिवाली व छठ पूजा पर रहें सावधान,वर्ना हो सकती है जेल

रेलवे ने यात्रा करते समय इन त्योहारों पर कुछ सामानों को ले जाने पर लगाया प्रतिबंध,दिवाली व छठ पूजा पर रेल यात्री हो जाएं सावधान, वर्ना हो सकती है जेल.

भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. वहीं किसी त्योहार के वक्त यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है. साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ बढ़ जाती है. फिलहाल दिवाली और छठ के मौके पर भी लोग अपने-अपने घर जाने के लिए रेलवे से यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ भी जमा हो रही है. वहीं रेलवे की ओर से कुछ सामान बैन किए गए हैं जो यात्री अपने साथ यात्रा करते वक्त ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं.

गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई रेलवे से यात्रा करता है. साथ ही प्रत्येक इंसान की जान भी कीमती है. ऐसे में रेलवे से यात्रा करते हुए कोई भी यात्री ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, जिससे किसी भी इंसान की जान को खतरा पैदा हो सके. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है.

इस ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर चलने से जान का खतरा है. साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है. इसके साथ ही ट्वीट में एक तस्वीर भी साझा की गई है. इस तस्वीर में बताया गया है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि लेकर ट्रेन से यात्रा न करें.

साथ ही ट्रेन के अंदर चूल्हा, गैस या ओवन को न जलाएं. वहीं ट्रेन के डिब्बे में या स्टेशन पर कहीं भी सिगरेट न जलाएं. ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे में एक हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या भी दोनों से दंडित किया जा सकता है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button