यूपी के शिक्षकों को बड़ी राहत,पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का आदेश

यूपी के शिक्षकों को बड़ी राहत; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का दिया आदेश।

बुधवार को यूपी सीनियर बेसिक टीचर्स एसोसिएशन की याचिका सहित कई याचिकाओं में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ने कहा कि नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से पहले नियुक्त किए गए याचिकाकर्ता, पुराने नियमों के तहत पेंशन के हकदार होंगे।

हाई कोर्ट ने शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ जो 1 अप्रैल, 2005 से पहले नियुक्त हुए है को पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने के लिए आदेश दिया है।

जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने निर्णय दिया है कि 1 अप्रैल 2005 की कट ऑफ तिथि से पूर्व नियुक्ति प्राप्त करने वाले विभागीय शिक्षण एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिता जाना चाहिए और इसके लिए शासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग दोनों कि आदेश दिया गया है । इससे पहले कोर्ट ने 10 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें नई पेंशन योजना के लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था, इसलिए नई योजना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कोर्ट ने अपने फैसले में सेवानिवृत्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का भुगतान करने का भी आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी कार्रवाई चार महीने में पूरी की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव द्वारा 28 मार्च 2005 को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई थी

याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। इस आधार पर कि उनके संस्थानों को वर्ष 2006 में यानि 1 अप्रैल 2005 की कट-ऑफ तिथि के बाद अनुदान सूची में शामिल किया गया था।

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