स्वंय सहायता समूहो को उचित दर दुकान आवंटन में प्रथम वरीयता

अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार ने बताया है कि प्रमुख सचिव,उ.प्र0 शासन, खाद्य एवं रसद विभाग से निर्गत शासनादेश दिनांक 07 जुलाई 2020 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानो से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास के अन्तर्गत कार्यरत स्वंय सहायता समूहो को भी उचित दर दुकानो की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वंय सहायता समूहो को अनुकम्पा के आधार पर प्रस्तावित रिक्तियो को छोड़ते हुए शेष रिक्त उचित दर दुकानो के आवंटन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्दिष्ट की गयी है।

स्वंय सहायता समूहो को उचित दर दुकान के आवंटन में समस्त आवेदको पर प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। स्वंय सहायता समूहो द्वारा आवेदन न करने पर ही दूसरे श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक से अधिक स्वंय सहायता समूहांे के आवेदन करने पर अधिक क्रियाशील सदस्यो की संख्या वाले समूह को वरीयता प्रदान की जायेगी। स्वंय सहायता समूहो की सदस्यो की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग के रहेंगे, उन समूहों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण हेतु उसी वर्ग में की जायेगी। उचित दर दुकानो के आवंटन हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हतायें एवं शर्ते आवेदक स्वंय सहायता समूह द्वारा भी पूर्ण की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास विभाग के निर्गत शासनादेश दिनांक 08 जुलाई 2020 ने निर्देशित किया है कि जनपद के उपायुक्त (स्वतः रोजगार) अपने जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उचित दर की निरस्त दुकानो को स्वंय सहायता समूहों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही  करेंगे। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने पत्र संख्या-803 दिनांक 09 जुलाई 2020 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर की रिक्त का आवंटन स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश के अनुसार कराने के लिए उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही कराने की अपेक्षा क गयी है।

जनपद अयोध्या में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर की दुकानो का आवंटन स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद के ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वंय सहायता समूह अपने ग्राम की उचित दर दुकान की रिक्त व आरक्षण की जानकारी सचिव ग्राम्म पंचायत/विकास खण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय/उपायुक्त (स्वतः रोजगार) कार्यालय से प्राप्त करके समस्त औपचारिकताये पूर्ण करके उसके आवंटन के लिए आवेदन कर सकते है। किसी भी समस्या की दशा में जनपद के उपायुक्त  (स्वतः रोजगार) का प्रभाग देख रहे जिला विकास अधिकारी के सीयूजी मोबाइल नम्बर 9454465329 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है

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