पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018, दिनांक 31.10.2019 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

         मंत्रिपरिषद ने पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1) /2018, दिनांक 31.10.2019 में संशोधन कर मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट लि0 के स्थान पर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 का नाम अंकित कर अधिसूचना निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।     ज्ञातव्य है कि अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018, दिनांक 31.10.2019 द्वारा जनपद सोनभद्र स्थित जे0पी0 सीमेंट फैक्टरी के खनन क्षेत्र से आच्छादित वन भूमि के बदले मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सीमेंट फैक्टरी हेतु खनन की अनुमति के लिए वनीकरण हेतु जनपद मीरजापुर में 470.304 हे0 गैर वनभूमि मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के माध्यम से वन विभाग को दिए जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।    मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा सीमेंट फैक्टरी मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 को विक्रय कर दिए जाने के कारण पूर्व निर्गत राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)2018, दिनांक 31.10.2019 में संशोधन कर मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 के स्थान पर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 का नाम अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के उपरान्त उक्त सीमेंट फैक्टरी के वर्तमान स्वामी मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा। सीमेंट फैक्टरी यूनिट के संचालन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं हजारों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी सम्भावना है। 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button