अयोध्या-चार उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निलंबित

अयोध्या, पहली बार कृषि विभाग ने माना की यूरिया उर्वरक में ओवररेटिग और साथ में जिक व सल्फर जबरिया देने का दबाव दुकानदार किसानों पर बनाते हैं। उनका कहना न मानने पर यूरिया देने से इंकार कर देते हैं।

जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह की जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है कि जिन चार फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए उन पर आरोप किसानों की सहमति के बिना यूरिया के साथ जिक व सल्फर देना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दाम लेने की शिकायत है। जिनके लाइसेंस निलंबित किए उन दुकानों के नाम जायसवाल खाद भंडार-रानीमऊ, शंकर खाद भंडार-बड़ागाहओं व सहकारी समितियों पर कमोबेश स्थिति एक जैसी है।

फुटकर विक्रेताओं का कहना है कि थोक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई न कर उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। थोक विक्रेता ही सल्फर व जिक यूरिया के साथ देते हैं तो किसानों को यूरिया के साथ देना मजबूरी है। वहीं किसानों का कहना है कि जो जिक व सल्फर किसानों को यूरिया के साथ दी जाती है उसका सैंपल कृषि विभाग ले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये किसी प्रतिष्ठित कंपनी के न होने से दोनों सैंपल फेल हो जाएंगे।

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