अयोध्या में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत


अयोध्या। मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद की अनुमति से दिनांक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निम्नांकित विषयों से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। प्रि-लिटीगेशन-धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0ऐक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर), अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद) है। न्यायालय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो)-आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0ऐक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएंे, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल (अशमनीय छोड़कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से सम्बंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ के मामले, राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हों व अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जायेगा। उक्त जानकारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी है।

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